टीम डायरी, 1/10/2020
आज एक अक्टूबर से काफ़ी-कुछ बदल गया है। इन बदलावों से हमें ‘सरोकार’ रखना चाहिए। इनके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि ये एक जागरुक नागरिक के तौर पर हमारे लिए जरूरी हैं। हमारी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। इन पर एक नजर डालते हैं…..
1. अपने दोपहिया-चारपहिया वाहन के मूल दस्तावेज़ या उनकी छायाप्रति नहीं रखनी होगी : आज से हमें अपने दोपहिया-चारपहिया वाहन के मूल दस्तावेज या उनकी छायाप्रति (Photo-Copy) अपने साथ नहीं रखनी होगी। वाहन चलाने के अनुज्ञा पत्र (Driving-Licence) की भी नहीं। इन दस्तावेज की तस्वीर, प्रति आदि अगर मोबाइल या इन्टरनेट के किसी मंच (Platform) पर सुरक्षित है, तो जरूरत पड़ने पर उसे दिखाने से ही काम चल जाएगा। यातायात पुलिस की जाँच के दौरान ये सब मान्य होंगे।
2. उधार और बचत खाते वाले कार्डों से जुड़ी सेवाएँ जब चाहे लें, जब मर्ज़ी हो मना कर दें : हमें अपने उधार और बचत खाते से जुड़े कार्डों (Credit and ATM Cards) पर तमाम तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। इनमें से कई के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता और कार्ड मुहैया कराने वाली कम्पनियाँ, बैंक आदि हमसे उन सुविधाओं का शुल्क वसूलते रहते हैं। भले ही वह नाममात्र का क्यों न हो पर हमारी जेब हल्की होती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से तय किए नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अब ऐसे कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सुविधा मिलेगी कि वे जब चाहे किसी सेवा का उपयोग करें और जब मर्ज़ी हो उससे मना कर दें। यानि ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट (OPT-IN and OPT-OUT) की सुविधा। यानि हमारे कार्डों पर हर सुविधा हमसे पूछकर दी जाएगी। हमारी मर्जी तक जारी रहेगी।
3. सरसों के तेल में दूसरे तेलों की मिलावट नहीं, मिठाइयों पर ‘इस तारीख़ से पहले तक उपयोग लायक’ लिखना जरूरी : नए नियमों के अनुसार अब सरसों के तेल में अन्य तेलों की मिलावट नहीं की जा सकेगी। इस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसी तरह मिठाई की दुकान वाले को यह भी बताना होगा कि उसकी मिठाईयाँ ‘इस तारीख़ से पहले तक उपयोग लायक’ हैं। यानि Best Before Use की जानकारी देनी होगी। वह भी लिखकर। ऐसा न करने पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है।
4. टीवी खरीदना महँगा हुआ, मुफ़्त गैस-कनेक्शन की सुविधा बन्द : टेलीविज़न के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण कलपुर्जा काम आता है, ओपीसी (Open Cell Panel)। यह कलपुर्जा अधिकतर दूसरे देशों से मँगवाया जाता है। लेकिन सरकार चाहती है कि इसका उत्पादन भारत में ही अधिक हो। इसीलिए दूसरे देशों से आने वाले ओपीसी पर पाँच फ़ीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है। अब चूँकि पर्याप्त मात्रा में ओपीसी भारत में बनते नहीं हैं। इसलिए ओपीसी के आयात पर शुल्क लगने से टीवी महँगे होने की सम्भावना जताई जा रही है। इसी तरह केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहे मुफ़्त गैस कनेक्शन बन्द कर दिए गए हैं। यानि अब ऐसे हर गैस कनेक्शन पर सबकाे निर्धारित शुल्क चुकाना होगा।
5. स्वास्थ्य बीमा के दायरे में बदलाव, अगली बार कम्पनी के प्रतिनिधि से इन्हें समझकर ही रकम चुकाना चाहिए : सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में भी काफी बदलाव किए हैं। ख़ास तौर पर कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि अब नए स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नई तरह की बीमारियों शामिल किया गया है। जबकि पहले से शामिल कुछ बीमारियों को बीमा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह हमारे लिए विस्तार से जानने का मसला है। लिहाज़ा अगली बार जब हम स्वास्थ्य बीमा का नवीनीकरण कराएँ, तो सम्बन्धित कम्पनी के प्रतिनिधि से नए बदलावों की विस्तृत जानकारी लेकर ही राशि अदा करें। यही हमारे हित में होगा।
6. मोबाइल फोन से रास्ता तलाशना अब कानूनी : मोबाइल फोन से गूगल मैप के जरिए किसी ठिकाने पर पहुँचना, लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह शायद कम लोग ही जानते होंगे कि अब तक इसकी कानूनन इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता अब सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी है। बस, इसमें एक शर्त यह जोड़ी गई है कि रास्ता तलाशने के लिए माेबाइल फोन का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए कि गाड़ी चलाने वाले का ध्यान न भटके। दुर्घटना की आशंका न रहे। नहीं तो कार्रवाई हो सकती है।
7. महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई अब रेडियो पर : शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए महाविद्यालयों के स्नातक-स्नातकोत्तर (Under and Post Graduation) पाठ्यक्रमों की पढ़ाई रेडियो के माध्यम से भी होगी। आकाशवाणी (All India Radio) पर फिलहाल एक अक्टूबर से 30 नवम्बर तक रोज विभिन्न पाठ्क्रमों के व्याख्यानों का प्रसारण किया जाएगा। इनके दृश्य-श्रव्य संस्करण (Audio-Video Format) आकाशवाणी की वेबसाइट पर भी डाले जाएँगे। प्रसारण समय आदि की जानकारी रेडियो और उसकी वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी।
8. फेसबुक आदि पर अब समाचार रोके भी जा सकेंगे : फेसबुक आदि पर अब स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का साझाकरण (Sharing) आसान नहीं होगा। नए नियमों के तहत फेसबुक आदि का प्रबन्धन किसी भी प्रकाशक या व्यक्ति द्वारा साझा की गई समाचार-सामग्री को जाँचने-परखने के बाद प्रसारित होने से रोक सकेगा। उसे पूरी तरह प्रतिबन्धित भी कर सकेगा।
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